SEBI - बच्चों के लिए म्यूच्यूअल फण्ड करना हुआ आसान

मार्केट रेगुलेटर SEBI ने बच्चों के लिए किये जाने वाले म्यूच्यूअल फंड निवेश को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए यह कदम उठाया है 

SEBI के नए सर्कुलर के अनुसार अब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए MF योजनाओं में स्वयं के बैंक खातों से निवेश कर सकेंगे 

उन्हें अब जॉइंट अकाउंट खोलने या नाबालिग बच्चों का खाता खुलवाने की ज़रूरत नहीं होगी 

इससे पहले तक पेरेंट्स MF योजनाओं में अपने स्वयं के खाते से निवेश नहीं कर पाते थे 

SEBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि चाहे सब्सक्रिप्शन के पेमेंट का तरीका कुछ भी रहा हो पर... 

Redemption (withdrawal) का पैसा केवल बच्चों के वेरिफाइड अकाउंट में ही जाएगा 

बच्चों का यह बैंक खाता पेरेंट्स या legal guardian के साथ जॉइंट भी हो सकता है 

SEBI के सर्कुलर के अनुसार नया नियम 15 जून 2023 से प्रभावी होगा