अप्रैल 2023 में यदि आप नई अथवा पुरानी टैक्स व्यवस्था में से किसी एक को चुनने में असमर्थ हुए तो आपको ऑटोमैटिक नई टैक्स व्यवस्था का चयनकर्ता मान लिया जायेगा
तो आइये जानते हैं कि आपके लिये कौन सा टैक्स व्यवस्था सही रहेगा
तो आइये जानते हैं कि आपके लिये कौन सा टैक्स व्यवस्था सही रहेगा
पुरानी कर व्यवस्था के अनुसार टैक्स स्लैब
· रुपये 2,50,000 तक - कोई कर नहीं· रुपये 2,50,001 से 500000 तक – 5 %· रुपये 5,00,001 से 10,00,000 तक -20%रुपये 10,00,000 से ऊपर- 30%
पुरानी कर व्यवस्था में टैक्स को कम करने के लिये आपके पास 70 प्रकार के टैक्स रियायत और डिडक्शन के विकल्प मौजूद है
पुरानी कर व्यवस्था में टैक्स को कम करने के लिये आपके पास 70 प्रकार के टैक्स रियायत और डिडक्शन के विकल्प मौजूद है
पुरानी कर व्यवस्था के अनुसार आप HRA, LTA, EPF, PPF, ELSS, ULIP, TAX SAVING FDs, LIFE & INSURANCE आदि का फायदा भी उठा सकते है
नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार टैक्स स्लैब
· रुपये 3,00,000 तक - कोई कर नहीं· रुपये 3,00,001 से 6,00,000 तक – 5 %· रुपये 600001 से 9,00,000 तक -10%· रुपये 9,00,001 से 12,00,000 तक - 15%· रुपये 12,00,001 से 15,00,000 तक- 20%रुपये 15,00,000- 30%
केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार नई टैक्स व्यवस्था 7 लाख से ज्यादा टैक्सेबल इनकम पर ही लागू होगी
हालाँकि नई टैक्स व्यवस्था कम टैक्स रेट की वज़ह से आकर्षक लगती है पर इसमें किसी भी तरह के टैक्स रियायत और डिडक्शन के विकल्प मौजूद नहीं है
तो यदि आप 10 लाख से ज्यादा टैक्सेबल इनकम के दायरे में आते है तो पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प आपके लिये बेहतर रहेगा