सरकार ने AY 2023-24 के इनकम टैक्स रिटर्न(ITR) फाइल करने की डेड लाइन जारी कर दी है। 

ITR फाइल करने के लिए कई ज़रुरी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है 

जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैलरी स्लिप, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, आय के सभी स्रोतों की जानकारी आदि 

सरकार द्वारा सभी एम्प्लॉयर्स को 15 जून 2023 तक फार्म न 16 जारी कर देने का निर्देश दिया गया है 

Salaried class, सीनियर सिटीजन और Unaudited टैक्स पेयर्स के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तय की गई है 

Audited फर्म्स, Companies के लिए ITR (AY 2023 -24) भरने की डेडलाइन 31 Oct 2023 है 

Belated और Revised ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर 2023 तक है 

Due date के बाद ITR फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स को 5 से 10 हज़ार रूपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है