अब बिना डॉक्यूमेंट के भी बदलवा सकते हैं आधार कार्ड में एड्रेस – Aadhar card address change in hindi
Aadhar card address change in hindi – नागरिको की सहूलियत के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने हेड ऑफ़ फॅमिली सेवा की शुरुआत की है। इसके जरिए आधार यूजर, घर के मुखिया (Head Of Family) की सहमति से उसके आधार डॉक्यूमेंट के जरिए अपने आधार में दर्ज एड्रेस में ऑनलाइन सुधार कर पाएंगे. इसका फायदा बच्चों, पत्नी, पति, माता-पिता जैसे लोगों को मिल सकता है इस प्रक्रिया को Head of Family (HoF) based Aadhar Address Update कहते है।
कैसे होगा उपयोगी ?
आधार कार्ड नागरिक की पहचान का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें यूजर की सभी जानकारी दर्ज की जाती है लेकिन कई बार अपने खुद के डॉक्यूमेंट न होने से आधार में उन जानकारियों जैसे एड्रेस आदि दर्ज करने में परेशानी आती है. अब ऐसी परिस्थितियो में आधार यूजर्स हेड ऑफ फैमिली सर्विस का इस्तेमाल कर इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. राशन कार्ड, मार्कशीट, विवाह प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि संबंध के प्रमाण से जुड़े दस्तावेज जमा करके हेड ऑफ फैमिली सेवा का लाभ लिया जा सकता है. बशर्ते कि आवेदक और हेड ऑफ फैमिली का नाम और उनके बीच के संबंध का उल्लेख किया गया हो.
हेड ऑफ फैमिली की शर्तें
शहरों और कस्बों में काम या किसी अन्य वजह से शिफ्ट होने वाले लोगों की आधार डिटेल्स को अपडेट करने के लिए हेड ऑफ फैमिली सेवा शुरू की गई है. यह विकल्प UIDAI द्वारा निर्धारित किसी भी वैध पते के प्रमाण का उपयोग करते हुए मौजूदा पते में सुधार की सुविधा के अतिरिक्त होग. 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी निवासी इस उद्देश्य के लिए एक हेड ऑफ फैमिली हो सकता है, और इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने रिश्तेदारों के साथ अपना एड्रेस शेयर कर सकता है.
ऑनलाइन सुधार करने का तरीका
- माई आधार’ पोर्टल (https://myaadhaar.uidai.gov.in ) में जाकर नागरिक एड्रेस में ऑनलाइन सुधार करते समय हेड ऑफ फैमिली विकल्प को चुन सकता है.
- इसके बाद निवासी को हेड ऑफ फैमिली (HoF) की आधार संख्या दर्ज करने की परमिशन दी जाएगी, जिसकी सिर्फ पुष्टि करनी होगी.
- हेड ऑफ फैमिली (HOF) की पर्याप्त गोपनीयता बनाए रखने के लिए एचओएफ के आधार की कोई अन्य जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं की जाएगी.
- एचओएफ की आधार संख्या की पुष्टि होने के बाद नागरिक को उससे संबंध का प्रमाण अपलोड करना होगा और इसके लिए 50 रुपये फीस देनी होगी.
- सफल भुगतान पर नागरिक के साथ एक सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) साझा की जाएगी और पते के अनुरोध से जुड़ा एक एसएमएस एचओएफ को भेजा जाएगा.
- HoF को सूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर माई आधार पोर्टल में लॉग इन करके अपनी सहमति देनी होगी और इसके बाद अनुरोध पर कोई कार्यवाही की जाएगी.
हेड ऑफ फैमिली के इनकार पर होगी मुश्किल
आधार प्राधिकरण के अनुसार आवेदक को यह ध्यान रखना होगा कि यदि HoF द्वारा पता साझा करने से इनकार कर दिया जाता है. तो एसआरएन जारी होने के 30 दिन के भीतर उसे स्वीकार या इनकार न कर पाने की स्थिति में अनुरोध को बंद कर दिया जाएगा. इसके विषय में नागरिक को SMS के माध्यम से सूचित कर दिया जायेगा. इसके अलावा HOF द्वारा अस्वीकृति होने की दशा में refund नहीं दिया जायेगा.