विदेश यात्रा होने वाली है अब और भी महंगी ! आई बड़ी खबर
यदि आप या आपका कोई अपना विदेश जाने की तैयारी में है तो यह खबर आपके लिए है
सरकार ने ग्लोबल क्रेडिट कार्ड से विदेशों में होने वाले पेमेंट्स को अब RBI के LRS दायरे में डाल दिया है
LRS के इस दायरे के हिसाब से रेजिडेंट्स अब अधिकतम 2.5 लाख डॉलर सालाना फंड विदेश भेज सकते है
इसके साथ ही LRS के दायरे के अनुसार ग्लोबल क्रेडिट कार्ड से विदेशी करेंसी में किये गए खर्चों पर जुलाई 2023 से ज्यादा TCS देना होगा
01 जुलाई 2023 से लागू इस नियम के तहत 20 % TCS (Tax Collected at Source) देना होगा
LRS (LIBERALISED REMITTANCE SCHEME) का दायरा बढ़ जाने से विदेश में high value transaction की monitoring में मदद मिलेगी
वैसे TCS को टैक्स रिटर्न में क्लेम किया जा सकता है
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